Apply Driving License Online: Driving License अप्लाई करने के लिए आपको एक आसान प्रोसेस फॉलो करना होता है। अब तो आप घर बैठे भी लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं।
इसके साथ, भारत सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का प्रोसेस डिजिटाइज कर दिया है। ऑनलाइन प्रोसेस को फॉलो करके आप बहुत आसानी से लाइसेंस बनवा सकते हैं। भारत सरकार अंडर सेक्शन 4 के तहत हर भारतीय को लर्नर लाइसेंस रखने की इजाजत देती है। खास बात है कि 16 साल की उम्र में ही ड्राइविंग लाइसेंस हासिल किया जा सकता है। लेकिन इस लाइसेंस से आप सिर्फ बिना गेयर वाली गाड़ी ही ड्राइव कर सकते हो।
अगर आप लर्नर लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हो या परमानेंट लाइसेंस हासिल करना चाहते हो तो आप बहुत आसानी से ऑनलाइन जाकर अप्लाई कर सकते हो। जबकि अब लर्नर लाइसेंस हासिल करने का प्रोसेस पूरी तरह ऑनलाइन हो चुका है। लेकिन याद रहे कि लर्नर लाइसेंस को डिजिटली हासिल किया जा सकता है। जबकि परमानेंट लाइसेंस को हासिल करने के लिए आपको RTO विजिट करना ही होगा।
परमानेंट लाइसेंस हासिल करने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट ऑफिस जाना होगा। लर्नर लाइसेंस अप्लाई करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल साइट (https://sarathi.parivahan.gov.in/sarathiservice/stateSelection.do) पर जाएं। यहां आपके सामने पूरी लिस्ट आएगी जिसमें आपको लर्नर लाइसेंस का ऑप्शन चुनना होगा। यहां आपको आधार का ऑप्शन भी नजर आएगा। यहां आपको अपने आधार कार्ड की डिटेल भी दर्ज करनी होगी। साथ ही मोबाइल नंबर पर एक OTP भी आएगा। सभी चीजें दर्ज करने के बाद आपको पेमेंट ऑप्शन का चयन करना होगा। फेल होने की स्थिति में आपको 50 रुपए फीस दोबारा भरनी होगी। अगर आप इस प्रोसेस से अप्लाई करते हैं तो लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस 7 दिन के अंदर सीधा घर पहुंच जाएगा।