ई चालान कैसे चेक करें: जब भी आपकी गाड़ी का e-चालान होता है तो उसे आरटीओ द्वारा एक निश्चित समय के बाद कोर्ट भेज दिया जाता है जिसके बाद आपको सम्मन जारी किया जाता है और फिर आपको निर्धारित जुर्माना देना पड़ता है।
गाड़ी का चालान की एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें सड़क सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन करने पर व्यक्ति को सरकार द्वारा निर्धारित जुर्माना भरना पड़ता है। जिस तरह ऑफलाइन चालान होता था ठीक उसी तरह आज के समय में ई चालान होता है। साथ ही एक जिम्मेदार नागरिक के तरह आपको हमेशा सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए साथ ही यदि किसी कारणवश नियम का उल्लंघन होता है तो, आपको उचित दंड की राशि भर कर, उससे सिख लेनी चाहिए कि ऐसी गलती दुबारा न हो।
ई चालान कैसे चेक करें?
किसी भी वाहन का चालान हुआ है या नहीं यह पता करने के लिए इन निर्देशों का पालन करें:
- ई चालान चेक करने के लिए परिवहन ई चालान की आधिकारिक वेबसाइट https://echallan.parivahan.gov.in/index/accused-challan पर जाए।
- अब ई चालान चेक करने का पेज खुल जाएगा। जहां आप 3 तरीके से अपने गाड़ी का ई चालान पता कर सकते हो।
- यदि आपको गाड़ी का चालान नंबर पता है तो आप चालान नंबर का ऑप्शन चुने। फिर चालान नंबर दर्ज करने के पश्चात कैप्चा कोड सही से भरे और फिर “Get Detail” के बटन पर क्लिक करें। फिर आपके ई चालान की जानकारी मिल जाएगी।
- यदि आपको ई चालान नंबर नहीं पता है तो “Vehicle Number” के विकल्प को चुने फिर अपना वाहन नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करे और “Get Details” का बटन दबाए। अब आपके सामने चालान का विवरण खुल जाएगा।
- यदि आपको गाड़ी नंबर और ई चालान नंबर दोनों नहीं पता है तो आप “DL Number” के विकल्प को चुने और अपना वाहन नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करे फिर “Get Details” के बटन को दबाकर चालान के संपूर्ण विवरण को देख सकते है।
परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाईट पर अपनी जानकारी दर्ज करके गाड़ी पर हुए ई चालान के स्टैटस को चेक किया जा सकता है। साथ ही ई चालान को भरा भी जा सकता है।
ई चालान न भरने पर क्या होता है?
ई चालान न भरने पर कोर्ट आपके वहाँ को जब्त करने का आदेश भी दे सकता है, लेकिन यदि आपको लगता है की आपने यातायात के किसी भी नियम का उल्लंघन नही किया है फिर भी आपका चालान गलती से काट दिया गया है। तो आप उस चालान को फिज़िकल कोर्ट मे चुनौती दे सकते है। चलिए जानते है की क्या होगा यदि आप ई चालान न भरे:
- अगर आपके गाड़ी का चालान हुए 60 दिन से ऊपर हो गया है और अभी तक गाड़ी का चालान नहीं भरा गया है तो यह चालान जिला न्यायालय के वर्चुअल कोर्ट में चल जाएगा।
- वर्चुअल कोर्ट में ई चालान भरने के लिए 90 दिन का समय मिलता हैं। जिसे 90 दिन के अंदर न भरे जाने पर कानूनी कार्यवाही शुरू हो जाती है। अगर आप चाहे तो 90 दिन के अंदर कोर्ट में जाकर चालान का भुगतान कर सकते हैं।
- यदि आपको लगता है कि आपका चालान गलत तरीके से किया गया ही तो आप अपने वकील से साथ कोर्ट में जाकर चालान को चुनौती भी दे सकते है।
- यदि आपको लगता है कि आपका चालान गलत है तो आप उससे संबंधित ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स और सबूत कोर्ट में पेश कर सकते हो। लेकिन चालान माफ होगी या नहीं यह बात सिर्फ कोर्ट ही तय कर सकता है।
कई परिस्थितियों में आपका वाहन जब्त भी किया जा सकता है। और अगर आप चालान का भुगतान नहीं करते हैं, तो आपका वाहन भी जब्त किया जा सकता है। वाहन जब्त होने पर आपको वाहन वापस लेने के लिए चालान का पूरा भुगतान करना होगा, साथ ही वाहन जब्त करने के दौरान होने वाले सरकारी खर्च को भी चुकाना पड़ेगा।
यदि कोर्ट को लगता है कि गलती आपकी है तो जुर्माना न भरने के कारण कोर्ट आपके खिलाफ वसूली का आदेश भी जारी कर सकता है। वसूली के आदेश के बाद आपकी संपत्ति जब्त की जा सकती है, या आपके वेतन या पेंशन से चालान की रकम वसूली जा सकती है।
चालान स्टेटस कैसे चेक करें?
आप ऑनलाइन ई चालान चेक कर सकते हो कि आपका चालान भर है या नहीं। चलिए जानते है कि आप गाड़ी नंबर से ई चालान स्टेटस कैसे चेक करे साथ ही कुछ महत्वपूर्ण बातें:
- चालान स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोट एंड हाइवेज के आधिकारिक वेबसाइट https://echallan.parivahan.gov.in/index/accused-challan पर जाए।
- अब “Challan Number” के विकल्प को चुने फिर अपने वाहन का चालान नंबर दर्ज करें।
- चालान नंबर दर्ज करने के बाद “Get Details” के बटन को दबाए।
- अब आपके ई चालान का स्टेटस दिख जाएगा कि चालान भरा गया है या नहीं साथ ही आपको अन्य जानकारी जैसे कि, चालान क्यों काटा गया है और कब काटा है? यह जानकारी भी मिल जाएगी।
- यदि आपको ई चालान नंबर नहीं पता है तो आप अपने वाहन के नंबर को दर्ज करके या ड्राइविंग लाइसेंस के नंबर को दर्ज करके अपने ई चालान के स्टेटस को पता कर सकते हो।
ई चालान ऑनलाइन कैसे भरें?
यदि चालान आपकी गलती से कटा है तो आप इस चालान को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से भर सकते है। आप चालान 3 तरीके से भर सकते है। वाहन नंबर, चालान नंबर या ड्राइविंग लाइसेंस नंबर दर्ज करके चालान भर सकते हैं। ऑनलाइन चालान भरने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन कर सकते है।
- ऑनलाइन ई चालान का भुगतान करने के लिए सबसे पहले सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के आधिकारिक वेबसाइट https://echallan.parivahan.gov.in/index/accused-challan पर जाए।
- अब यह पर अपना चालान नंबर, वाहन नंबर या ड्राइविंग लाइसेंस नंबर दर्ज करें और कैप्चा भरके “Get Details” के बटन को दबाए।
- सभी जानकारी सही से जांच लेने के बाद नीचे दिए “Pay Now” के बटन को दबाए। फिर अपना पेमेंट गेटवे चुने। जिससे कि आप पेमेंट का माध्यम उस वेबसाइट को बता सके।
- अब आपको टर्म्स और कंडीशन के चेक बॉक्स को चेक करना है और आपको कंटिन्यू के बटन को दबाना है।
- अब आपको पेमेंट के पेज पर री-डायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब आप किसी भी बैंक के डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI (Unified Payment Interface) से भी ई चालान का भुगतान कर सकते है।
ई चालान से जुड़ी महत्वपूर्ण बात:
आप चालान का भुगतान करने से पहले चालान की जांच अवश्य कर लें। यदि चालान में कोई गलती है तो आप चालान में भी सुधार करवा सकते हैं। चालान में सुधार करवाने के लिए आपको चालान जारी करने वाले अधिकारी से संपर्क करना होगा। चलिए जानते है कि चालान का भुगतान करने के लिए आपको कौनसी महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखने की आवश्यकता होगी:
- चालान संख्या
- चालान जारी करने की तारीख
- चालान राशि
- वाहन का नंबर
चालान का भुगतान करने के बाद आपको चालान की रसीद प्राप्त होगी। इस रसीद को संभाल कर रखें। भविष्य में चालान से संबंधित कोई भी समस्या होने पर आपको यह रसीद दिखानी पड़ सकती है।